इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख अब नजदीक है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना लेट फीस के ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं।
अक्सर लोगों को लगता है कि केवल टैक्स देने वालों को ही ITR भरना होता है, लेकिन आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में कम आय होने पर भी ITR दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत छह ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें रिटर्न भरना जरूरी होता है।

इनमें पूरे वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख या उससे अधिक का बिजली बिल, चालू खाते में ₹50 लाख या उससे अधिक की जमा राशि, विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या उससे अधिक का खर्च, बैंक या निवेश पर ₹25,000 या उससे अधिक का TDS (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000), बचत खातों में ₹50 लाख या उससे अधिक की जमा राशि, या विदेश में संपत्ति अथवा विदेशी आय शामिल है।
इनमें से कोई भी शर्त लागू होने पर, भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो, ITR दाखिल करना अनिवार्य है।
विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर ITR दाखिल करने से न सिर्फ कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में भी सुविधा मिलती है। इसलिए केवल कम आय का हवाला देकर रिटर्न दाखिल करने से बचना सही नहीं है।
@MUSKAN KUMARI
